आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कैसे करें: जानें पूरी जानकारी

Aadhaar PAN Linking: आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज़ बन चुके हैं। भारतीय सरकार ने वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपका आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और कई वित्तीय कार्यों में बाधा का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा, 50,000 रुपये से अधिक नकद निकासी के लिए भी आपका पैन और आधार जुड़ा होना जरूरी है। इसलिए, यदि आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो इसे जल्दी से जल्दी करवा लें।

इस लेख में, हम आपको आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करने के सभी तरीके बताएंगे, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इसके साथ ही, हम आपको बताएंगे कि अगर लिंकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो उसे कैसे हल करें। अंत में, आप आधार और पैन कार्ड के लिंकिंग स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी यहां दी जाएगी। आइए, जानते हैं आधार को पैन से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया।

Table of Contents

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के तरीके

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के तरीके
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के तरीके

ऑनलाइन तरीका (ई-फाइलिंग पोर्टल से)

  1. ई-पे टैक्स के माध्यम से शुल्क का भुगतान करें
    यदि आपने 30 जून 2022 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो 1,000 रुपये का विलंब शुल्क चुकाना होगा।
  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • पैन नंबर और मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी प्राप्त करें और सत्यापन करें।
  • इनकम टैक्स विकल्प पर “Proceed” करें, और असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनें।
  • “Others” सेक्शन के तहत 1,000 रुपये की राशि का भुगतान करें।
  1. आधार लिंकिंग एप्लीकेशन सबमिट करें
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें।
  • डैशबोर्ड में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर सत्यापित करें और लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करें।
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आधार को पैन कार्ड से लिंक करें एसएमएस के जरिए

  • अपने मोबाइल से 567678 या 56161 पर एक मैसेज भेजें।
  • फॉर्मेट: UIDPAN<स्पेस>12-अंकों का आधार<स्पेस>10-अंकों का पैन
  • उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
  • आपको आधार-पैन लिंक की स्थिति का मैसेज प्राप्त होगा।

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के ऑफलाइन तरीके (एनरोलमेंट सेंटर के माध्यम से)

ऑनलाइन और SMS के विकल्प के अतिरिक्त, आप आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर भी यह कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  • स्टेप 1: निकटतम आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाएं।
  • स्टेप 2: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र की सेल्फ-एटेस्टेड कॉपी लेकर जाएं।
  • स्टेप 3: आधार कार्ड लिंकिंग फॉर्म भरें और अपनी जानकारी जमा करें।
  • स्टेप 4: आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें URN नंबर दिया गया होगा। इस नंबर का उपयोग करके आप लिंकिंग की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

अगर आधार और पैन की जानकारी अलग है तो क्या करें?

आधार और पैन को लिंक करने के लिए दोनों पर दी गई जानकारी का एक जैसा होना जरूरी है। अगर नाम, जन्मतिथि, या लिंग में कोई भी अंतर है, तो आधार और पैन का लिंक होना मुश्किल हो सकता है। इस स्थिति में, आप दोनों दस्तावेजों की जानकारी को सही कर सकते हैं:

आधार में सुधार के लिए

  • UIDAI वेबसाइट पर जाएं।
  • अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड दर्ज करें।
  • आवश्यक बदलावों के लिए ओटीपी सत्यापन करें और सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।

पैन में सुधार के लिए

  • NSDL पोर्टल पर जाएं।
  • “Changes or Correction in Existing PAN” ऑप्शन चुनें।
  • पैन सुधार फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
  • पुष्टि के बाद आपका अपडेटेड पैन आपके पते पर भेजा जाएगा।
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आधार-पैन लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें

अपने आधार और पैन लिंकिंग की स्थिति जानने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:

  1. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  2. “Link Aadhaar Status” विकल्प चुनें।
  3. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  4. “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
  5. स्क्रीन पर आपका लिंकिंग स्टेटस दिखाई देगा।

महत्वपूर्ण जानकारी और पेनल्टी

जिन लोगों ने पैन और आधार कार्ड 30 जून, 2022 तक लिंक नहीं किया है, उन्हें 1,000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। इसके बाद, पैन और आधार लिंक न होने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, और आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

निष्कर्ष

पैन को आधार के साथ लिंक करना न केवल आपकी वित्तीय लेन-देन को सरल बनाता है, बल्कि यह सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी लाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने कई ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प दिए हैं। यदि जानकारी में कोई अंतर हो, तो NSDL या UIDAI पोर्टल का उपयोग करके आप अपने दस्तावेज़ों में सुधार कर सकते हैं। अब देर न करें, अपने आधार को पैन से लिंक करें और संभावित समस्याओं से बचें।

FAQ: आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करने से जुड़े सामान्य प्रश्न

क्या आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है?

हाँ, भारतीय सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप इसे लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है और आप कई वित्तीय कार्यों जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और 50,000 रुपये से अधिक की नकद निकासी नहीं कर पाएंगे।

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आधार को पैन से ऑनलाइन कैसे लिंक करें

आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाकर आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। आपको पैन और आधार नंबर के साथ लॉग-इन करना होगा, फिर “Link Aadhaar” विकल्प चुनकर लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

आधार को पैन कार्ड से एसएमएस के जरिए लिंकिंग कैसे करें?

अपने मोबाइल से 567678 या 56161 पर UIDPAN<स्पेस>12-अंकों का आधार<स्पेस>10-अंकों का पैन फॉर्मेट में मैसेज भेजें। उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F

आधार से पैन लिंक है या नहीं कैसे पता करें?

इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर “Link Aadhaar Status” विकल्प से लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। पैन और आधार नंबर दर्ज कर “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।

अगर पैन और आधार में जानकारी अलग है तो क्या करें?

यदि पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि, या लिंग में अंतर है, तो आपको पैन या आधार में सुधार करना होगा। पैन सुधार के लिए NSDL पोर्टल और आधार सुधार के लिए UIDAI पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीके से आधार को पैन से कैसे लिंक करें?

आप नजदीकी PAN सेवा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आधार-पैन लिंकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको आधार और पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी।

मुझे किसे संपर्क करना चाहिए यदि लिंकिंग में समस्या आ रही हो?

यदि आपको लिंकिंग में समस्या आ रही है, तो आप इनकम टैक्स हेल्पलाइन या आधार हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं:
इनकम टैक्स हेल्पलाइन: 1800-180-1961
UIDAI हेल्पलाइन: 1947

क्या पैन और आधार को लिंक न करने पर कोई जुर्माना है?

यदि आप लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और अन्य वित्तीय गतिविधियों में भी रुकावट आएगी।

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